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Ranchi News: रांची में 7 कोचिंग संस्थानों को निगम का नोटिस, 24 घंटे में बंद करें संचालन

Ranchi News: निगम ने नोटिस में संचालकों को 24 घंटे के भीतर संस्थान का संचालन बंद करने और संबंधित दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया है. आदेश की अनदेखी करने पर भवन सील करने के साथ अन्य वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी.
 
सेंटर पर नोटिस चिपकाता कर्मी
  • ट्रेड लाइसेंस से लेकर फायर एनओसी तक जरूरी
  • पहले भी भेजा गया था अंतिम स्मार नोटिस
  • स्वीकृत नक्शे के विपरीत इस्तेमाल पर कार्रवाई

Ranchi News: नगर निगम ने नियमों का उल्लंघन कर संचालित किए जा रहे हॉस्टल, लॉज और कोचिंग संस्थानों के खिलाफ सख्ती शुरू कर दी है. निगम ने 7 संस्थानों को नोटिस जारी किया है. सभी से 24 घंटे के भीतर संचालन बंद करने और सभी वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. तय समय में निर्देशों का पालन नहीं करने पर संबंधित भवनों को सील किया जाएगा. निगम ने स्पष्ट किया है कि आवासीय भवनों का स्वीकृत उपयोग के विपरीत व्यावसायिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

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नगर निगम के अनुसार, हॉस्टल, लॉज और कोचिंग संस्थानों के संचालन के लिए ट्रेड लाइसेंस, हॉस्टल पंजीकरण, वाणिज्यिक होल्डिंग, अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र (फायर एनओसी) और स्वीकृत भवन प्लान समेत जरूरी दस्तावेज होना अनिवार्य है. निगम ने नोटिस में संचालकों को 24 घंटे के भीतर संस्थान का संचालन बंद करने और संबंधित दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया है. आदेश की अनदेखी करने पर भवन सील करने के साथ अन्य वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी.

 

नगर निगम ने इससे पहले भी कई संस्थानों को नोटिस जारी कर दस्तावेज जमा करने और नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया था.इसके बावजूद कुछ संस्थानों ने निर्देशों का पालन नहीं किया.वहीं, कुछ संचालकों के जवाब भी संतोषजनक नहीं पाए गए. ऐसे मामलों में निगम ने सीलिंग समेत अन्य कानूनी कार्रवाई की तैयारी की है.

 

नगर निगम ने कहा है कि भवनों का अनधिकृत उपयोग और स्वीकृत बिल्डिंग प्लान के विपरीत व्यावसायिक गतिविधियां चलाना नियमों का उल्लंघन है.शहर के सभी हॉस्टल, लॉज और कोचिंग संस्थानों को संचालन से जुड़ी अनुमतियां और निर्धारित मानक पूरे करने होंगे.नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ बिना देरी के कार्रवाई की जाएगी.

 

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