Ranchi : रांची नगर निगम ने वार्ड संख्या 21, अपर बाजार स्थित अशोक कुमार जैन के भवन को नक्शा उल्लंघन और नियम विरुद्ध निर्माण के मामले में सील करने का आदेश दिया है.
नगर निगम को इस भवन के नक्शा विचलन की शिकायत मिली थी. जांच में पाया गया कि भवन का स्वीकृत नक्शा आवासीय उपयोग के लिए था, लेकिन मौके पर B+G+3 मंजिला वाणिज्यिक भवन बनाया जा रहा था. यह स्पष्ट रूप से नक्शा उल्लंघन का मामला था.
इस पर 24 अक्टूबर 2025 को अपर प्रशासक के न्यायालय से भवन निर्माण रोकने का आदेश जारी किया गया था. इसके बाद भी निर्माण कार्य जारी रहा. दोबारा जांच में यह बात सामने आने पर नगर निवेश शाखा ने रिपोर्ट दी, जिसके आधार पर अपर प्रशासक ने भवन को सील करने का निर्देश दिया.
यह कार्रवाई झारखंड नगरपालिक अधिनियम 2011 की धारा 437(4) के तहत की गई है, जिसके अनुसार यदि नगर आयुक्त या पदाधिकारी के आदेश का पालन नहीं किया जाता, तो संबंधित अधिकारी भवन को सील कर सकता है या आवश्यक कार्रवाई कर सकता है.



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