Ranchi News: रांची विश्वविद्यालय ने पीएचडी डिग्री प्रदान करने के लिए नए नियम एवं मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी किया है. जारी अधिसूचना के अनुसार “Ranchi University Regulations & Standard Operating Procedures for Minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D. Degree, 2026” को सत्र 2026 से लागू किया जाएगा.
नए नियम विश्वविद्यालय के सभी विभागों के साथ-साथ रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित सभी अंगीभूत एवं संबद्ध महाविद्यालयों में लागू होंगे. इसके तहत पीएचडी शोध कार्य के निष्पादन और डॉक्टोरल रिसर्च के लिए निर्धारित न्यूनतम मानकों एवं प्रक्रियाओं का पालन करना अनिवार्य होगा.
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विश्वविद्यालय ने यह नियम राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के प्रावधानों के अनुरूप तैयार किया है. साथ ही, यह UGC Gazette Notification, Government of India, New Delhi, dated 7 November 2022 में जारी पीएचडी डिग्री प्रदान करने के न्यूनतम मानकों एवं प्रक्रिया से संबंधित विनियमों के अनुरूप है.
अधिसूचना के अनुसार नए नियमों को विश्वविद्यालय में लेवल-8 पर डॉक्टोरल रिसर्च के प्रावधान के तहत लागू किया गया है. अधिसूचना जारी होने की तिथि से ही इसे प्रभावी माना जाएगा और सत्र 2026 से आगे के शोधार्थियों पर यह व्यवस्था लागू होगी.
विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार की ओर से जारी मेमो में विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्षों, अंगीभूत एवं संबद्ध कॉलेजों के प्राचार्यों, रिसर्च निदेशक, IQAC निदेशक, संकायों के डीन और परीक्षा नियंत्रक समेत संबंधित अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई है.
रांची विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नए नियमों के तहत पीएचडी शोध कार्य की प्रक्रिया संचालित की जाएगी और शोधार्थियों को निर्धारित मानकों एवं प्रक्रियाओं का पालन करना होगा.
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