Ranchi: रांची विश्वविद्यालय प्रशासन ने पीजी छात्रावास में अनधिकृत रूप से रह रहे कर्मचारियों को निर्धारित समयसीमा के भीतर छात्रावास खाली करने का निर्देश जारी किया है. कुलपति के आदेश में कहा गया है कि ऐसे सभी कर्मचारी जो बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति और वैध आवंटन आदेश के छात्रावास में निवास कर रहे हैं, उनका रहना संस्थान के नियमों के विरुद्ध माना जाएगा.
प्रशासन ने निर्देश दिया है कि संबंधित कर्मचारी 25 जून 2026 तक छात्रावास को पूरी तरह खाली कर उसकी चाबी सीसीडीसी कार्यालय में जमा करें. सूचना में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित अवधि के भीतर छात्रावास खाली नहीं करने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध संस्थान के नियमों के अनुसार प्रशासनिक एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही, बिना किसी अतिरिक्त सूचना के परिसर से बेदखली की कार्रवाई भी की जा सकती है.
विश्वविद्यालय प्रशासन ने सभी संबंधित कर्मचारियों से निर्देशों का समय पर पालन सुनिश्चित करने की अपील की है.
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