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Ranchi News : विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर नगर निगम सख्त, 6 कोचिंग संस्थानों को नोटिस

Ranchi News : विद्यार्थियों की सुरक्षा और सुरक्षित शैक्षणिक माहौल को लेकर नगर निगम ने शहर में चलाए जा रहे कोचिंग संस्थानों के खिलाफ जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है. नगर निवेश शाखा ने आज हरिओम टावर और ली डिजायर कॉम्प्लेक्स में चलाए जा रहे कोचिंग एवं प्रशिक्षण संस्थानों की जांच की.
 
निगम की टीम

Ranchi News : विद्यार्थियों की सुरक्षा और सुरक्षित शैक्षणिक माहौल को लेकर नगर निगम ने शहर में चलाए जा रहे कोचिंग संस्थानों के खिलाफ जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है. नगर निवेश शाखा ने आज हरिओम टावर और ली डिजायर कॉम्प्लेक्स में चलाए जा रहे कोचिंग एवं प्रशिक्षण संस्थानों की जांच की. 

 

नियमों का पालन नहीं करने पर NEWTON TUTORIALS, SAMARTH ACADEMY, HITJEE, SKY TECH AVIATION, MENTORS EDUSERV और BHANWAR RATHOD DESIGN STUDIO के खिलाफ नोटिस जारी किए गए. 

 

यह विद्यार्थियों की सुरक्षा, भवन उपविधियों और आवश्यक वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कारवाई की गई. निगम की टीम शहर के कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा मानकों और जरूरी दस्तावेजों की जांच कर रही है.


3 दिन में दस्तावेज जमा करने का निर्देश

नोटिस के माध्यम से संबंधित संस्थानों को कमियों और त्रुटियों को दूर करने के लिए तीन दिनों का समय दिया गया है. इस अवधि में आवश्यक वैधानिक दस्तावेज नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए. निगम ने कहा कि समय पर नियमों का अनुपालन नहीं करने पर संस्थान सील किए जाएंगे.

 

फायर एग्जिट, फायर एनओसी और ट्रेड लाइसेंस जरूरी

निगम के अधिकारियों ने कहा कि स्वीकृत व्यावसायिक भवनों में कोचिंग संस्थान संचालित करने के लिए निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा. जिसमें फायर एग्जिट, वैध फायर एनओसी, ट्रेड लाइसेंस और अन्य जरूरी वैधानिक दस्तावेज शामिल हैं. निगम ने बताया कि ली डिजायर कॉम्प्लेक्स स्थित SKY TECH AVIATION के प्रबंधन पर जांच के दौरान निगम की टीम के साथ दुर्व्यवहार किया गया.

 

सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप सामने आया. टीम ने स्वीकृत भवन प्लान, फायर एनओसी और ट्रेड लाइसेंस समेत आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा था. अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने के बाद संस्थान के खिलाफ नोटिस जारी किए गए.

 

बिना नक्शे और लाइसेंस के संचालन पर सीलिंग

नगर निगम ने कहा कि बिना स्वीकृत नक्शे या वैध ट्रेड लाइसेंस के संचालित कोचिंग संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. वहीं, स्वीकृत आवासीय भवनों का व्यावसायिक उपयोग कर कोचिंग चलाने वाले संस्थानों पर भी कार्रवाई होगी. निगम ने भवन संचालकों, कोचिंग संस्थानों और व्यवसायियों से जांच टीम का सहयोग करने तथा मांग किए जाने पर सभी जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने की अपील की है.

 

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