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Ranchi News: दशम फॉल घटना के वायरल वीडियो का पुलिस ने बताया पूरा सच

झारखंड की राजधानी रांची की खबरें

Ranchi: रांची-टाटा NH-33 रोड पर काले रंग के स्कॉर्पियो गाड़ी से एक डिजायर गाड़ी का पीछा किये जा रहा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल रहा. वीडियो में कई अलग-अलग चीजें दिखने को मिले और लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी. हालांकि अब पूरा मामला सामने आ गया है.

 

मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इस संबंध में थाना के गस्ती बल और मोटरसाइकिल दस्ता की ओर से शिकायतकर्ता के मोबाइल नंबर पर संपर्क किया. जिसके बाद पुलिस की टीम दशमफॉल पहुंची और घटना की जानकारी ली. 


दशमफॉल के घटनास्थल वाले स्थान पर थाना प्रभारी खुद पहुंचे और पूछताछ की. जिसपर   डिजायर कार के ड्राइवर ने बताया कि बुण्डू सूर्य मंदिर से निकलने के दौरान मेरी गाड़ी काले रंग के स्कॉर्पियो से सट गयी थी, जिस कारण वहां हल्का वाद-विवाद हुआ था. 


उसके बाद वहां से अपनी गाड़ी को लेकर मैं निकल गया. मेरी गाड़ी में सुमन प्रसाद, नीलु और प्रिति सभी जमशेदपुर के रहने वाले बैठे हुए थे, फिर दशमफॉल थाना अंतर्गत तैमारा मोड़ के पास उसी स्कॉर्पियो में बैठे युवकों ने हमारी गाड़ी का पीछा करते हुए उसे साइड रुकवाया, फिर मेरी डिजायर गाड़ी की आगे का शीशा और आगे के दरवाजे का शीशा तोड़ दिया.

 

इसके बाद पीड़ित को मोटरसाईकिल दस्ता, गस्ती दल एवं थाना प्रभारी दशमफॉल के साथ दशमफॉल थाना लाया गया. साथ ही स्कॉर्पियो वाहन चला रहे चालक राजकुमार महतो और जोएब रजा को थाना बुलाया गया और घटना के संबंध में पूछताछ की गयी.

 

प्रारंभिक जांच के दौरान दोनों पक्षों के द्वारा अपनी-अपनी बात रखी गयी और आपसी सहमति से लिखित समझौता पत्र प्रस्तुत किया गया. साथ ही बताया गया कि प्रथम पक्ष (महिला पक्ष) के द्वारा किसी प्रकार का कोई कानूनी करवाई नहीं करना चाहते हैं. प्रथम पक्ष (महिला पक्ष) से प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए लिखित आवेदन देने के लिए दशमफॉल थाना प्रभारी और अन्य थाना पदाधिकारी द्वारा बार-बार अनुरोध किया गया.

 

लेकिन महिला पक्ष द्वारा बताया गया कि उक्त लड़के अभी कम उम्र के हैं, जिसके विरुद्ध हम किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं क्योंकि इससे इनका भविष्य खराब हो जाएगा. साथ ही महिला के द्वारा बताया गया कि मैं एक प्रतिष्ठित आर्टिस्ट हूं और इस तरह के काम से मेरा भी नाम खराब हो जाएगा. महिला पक्ष के द्वारा कहा गया कि प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए हमें बाध्य नहीं किया जा सकता है.

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