की सुरक्षा में तैनात कर्मी से हुई मिस फायरिंग, स्पेशल ब्रांच का कर्मी घायल)
एक सप्ताह के अंदर परमिट रिन्यूअल कराने का आदेश
परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि परमिट समाप्त होने के बावजूद वाहन चला रहे मालिक अपना परमिट सात दिनों के अंदर रिन्यूअल करा लें, नहीं तो उनके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जायेगी. इसे भी पढ़ें : केजरीवाल">https://lagatar.in/kejriwal-said-scs-decision-is-a-strong-slap-on-the-campaign-to-oust-state-governments-across-the-country/">केजरीवालने कहा, SC का फैसला देशभर में राज्य सरकारों को अपदस्थ करने के अभियान पर जोरदार तमाचा
बिना परमिट चलाया वाहन तो हो जायेगी सीज-आरटीए
रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (आरटीए) के सेक्रेटरी श्याम नारायण ने कहा कि वाहन मालिको को एक हफ्ते का समय दिया है. अगर उन्होंने समय रहते अपना परमिट रिन्यूअल नहीं करवाया तो उनकी गाड़ी सीज कर ली जायेगी. उन्होंने कहा कि हर हफ्ते सड़क पर बिना परमिट चलने वाले वाहनों की जांच की जा रही है. इसे भी पढ़ें : आरसीपी">https://lagatar.in/rcp-singh-joins-bjp-says-nitish-kumar-is-pm-pm-means-paltimar/">आरसीपीसिंह बीजेपी में हुए शामिल, कहा-नीतीश कुमार PM हैं, पीएम मतलब पल्टीमार [wpse_comments_template]

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