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रांची पुलिसकर्मियों को संपत्ति विवरणी जमा करने का निर्देश, देरी हुई तो ACP/MACP के लाभ से हो सकते हैं वंचित

Ranchi News: सूचना के अनुसार, निर्धारित समय पर संपत्ति विवरणी जमा नहीं करने वाले पुलिसकर्मी एसीपी/एमएसीपी के लाभ से वंचित हो सकते हैं. इसलिए सूची में शामिल सभी पुलिसकर्मियों को संबंधित कार्यालय में अपना आवेदन समय पर जमा करना सुनिश्चित करने को कहा गया है.
 
रांची पुलिस मेंस एसोसिएशन

Ranchi News: झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन, शाखा रांची की ओर से सूची में शामिल पुलिसकर्मियों को अपनी संपत्ति विवरणी संबंधित कार्यालय में जमा करने की सूचना दी गई है. एसोसिएशन ने सभी संबंधित पुलिसकर्मियों से समय पर आवेदन समर्पित करने की अपील की है, ताकि उन्हें एसीपी (ACP) और एमएसीपी (MACP) का लाभ मिल सके.

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सूचना के अनुसार, निर्धारित समय पर संपत्ति विवरणी जमा नहीं करने वाले पुलिसकर्मी एसीपी/एमएसीपी के लाभ से वंचित हो सकते हैं. इसलिए सूची में शामिल सभी पुलिसकर्मियों को संबंधित कार्यालय में अपना आवेदन समय पर जमा करना सुनिश्चित करने को कहा गया है.

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