Ranchi : शहर में आवासीय इलाकों में चल रहे व्यवसायों पर अब सख्ती शुरू हो गई है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रांची नगर निगम ने झारखंड राज्य आवास बोर्ड की कॉलोनियों में संचालित दुकानों और प्रतिष्ठानों के ट्रेड लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

इन सबके लाइसेंस होंगे रद्द
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में दायर सिविल अपील (CIVIL APPEAL NO. 14604 OF 2024 और 14605 OF 2024) में आदेश दिया गया है कि हाउसिंग बोर्ड की रिहायशी कॉलोनियों में किसी भी तरह का व्यवसायिक संचालन नहीं किया जा सकता. इसके बाद झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने 13 नवंबर 2025 को पत्र जारी की और अपनी जमीन पर न तो नए ट्रेड लाइसेंस देने और न ही पुराने लाइसेंस जारी रखने की बात कही.
इसी के आधार पर रांची नगर निगम के प्रशासक ने 20 नवंबर 2025 को निर्देश जारी किया था और कहा कि हाउसिंग बोर्ड की जमीन या भवन पर पहले से जारी सभी ट्रेड लाइसेंस को कानूनी प्रक्रिया के तहत रद्द किया जाए और आगे कोई नया लाइसेंस न दिया जाए.
अब इस आदेश से हरमू, अरगोड़ा और बरियातू इलाके में आवास बोर्ड की जमीन या भवन पर चल रही दुकानों और प्रतिष्ठानों के ट्रेड लाइसेंस रद्द किए जा रहे हैं. इससे इन इलाकों में कारोबार कर रहे लोगों में हड़कंप मच गया है.
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