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रांची: नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के दो दोषियों को 20-20 साल की कठोर सजा

राजधानी के सिविल कोर्ट स्थित पोक्सो (POCSO) एक्ट की विशेष अदालत ने सोमवार को एक कड़ा संदेश देते हुए सामूहिक दुष्कर्म के दो दोषियों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.
 

Ranchi : राजधानी के सिविल कोर्ट स्थित पोक्सो (POCSO) एक्ट की विशेष अदालत ने सोमवार को एक कड़ा संदेश देते हुए सामूहिक दुष्कर्म के दो दोषियों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. 

 

सामूहिक दुष्कर्म की घटना का यह मामला सितंबर 2024 का है, जब रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की हृदयविदारक घटना घटी थी.

 

पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुल आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. पुलिस जांच में पाया गया कि गिरफ्तार आठ आरोपियों में से छह की उम्र 16 वर्ष से कम थी. इसलिए 6 आरोपियों के मामले की सुनवाई जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में अलग से चल रही है.

 

वहीं, 2 आरोपी जिनकी उम्र घटना के समय 16 से 18 वर्ष के बीच थी, उनके खिलाफ चिल्ड्रेन केस के तहत पोक्सो एक्ट की विशेष अदालत में सुनवाई की गई. अदालत ने 19 दिसंबर को इन दोनों को दोषी करार दिया था.

 

सोमवार को सजा के बिंदु पर हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों को 20-20 साल की जेल की सजा सुनाई है. ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने मजबूत साक्ष्य, मेडिकल रिपोर्ट और गवाहों के बयान पेश किए, जिन्हें अदालत ने पूरी तरह विश्वसनीय माना.

 

फैसला सुनाते हुए अदालत ने स्पष्ट किया कि इस तरह के अपराध समाज पर गहरा नकारात्मक असर डालते हैं. ऐसे गंभीर मामलों में सख्त दंड देना अनिवार्य है ताकि समाज में कानून का भय बना रहे.

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