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रांची: सड़क चौड़ीकरण की जमीन पर अतिक्रमण हटाने का अल्टीमेटम

रांची नगर निगम ने शहर के सभी बिल्डर और लाइसेंस प्राप्त तकनीकी व्यक्ति (LTP) को सख्त चेतावनी दी है.
 
  • 5 फरवरी तक अतिक्रमण हटाने के निर्देश

Ranchi : रांची नगर निगम ने शहर के सभी बिल्डर और लाइसेंस प्राप्त तकनीकी व्यक्ति (LTP) को सख्त चेतावनी दी है. नगर निगम ने कहा है कि भवन प्लान की स्वीकृति के समय पथ चौड़ीकरण के लिए जो जमीन नगर निगम को गिफ्ट की जाती है, उस पर कई जगह अतिक्रमण कर निर्माण किया गया है.

 

नगर निगम के अनुसार, ऐसे अतिक्रमण के कारण आम लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है. साथ ही यह झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 और झारखंड भवन उपविधि 2016 का खुला उल्लंघन है.

 

नगर निगम ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जिन जगहों पर पथ चौड़ीकरण की जमीन पर निर्माण या कोई भी संरचना बनी हुई है, उसे 05 फरवरी 2026 तक अनिवार्य रूप से हटा लिया जाए.

 

यदि तय समय सीमा तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो संबंधित बिल्डर और LTP को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी.

 

इसके अलावा, नगर निगम ने यह भी साफ कर दिया है कि यदि 5 फरवरी तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो नगर निगम स्वयं अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेगा और उस पर आने वाला पूरा खर्च बिल्डर या भवन मालिक से वसूला जाएगा.

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