Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट में त्रिभुवन कुमार साही और एक अन्य की ओर से दायर याचिका में रांची विश्वविद्यालय के अस्थायी रूप से नियुक्त व्याख्याताओं के नियमितीकरण से जुड़े मामले में याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत मिली है. मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक रोशन की कोर्ट में हुई.
मामले में याचिकाकर्ता त्रिभुवन कुमार साही और एक अन्य की ओर से एक अंतरिम आवेदन (I.A.) दायर कर प्रार्थना की गई थी कि मुख्य रिट याचिका के अंतिम निर्णय तक उन्हें सेवा से पृथक (डिसएंगेज) नहीं किया जाए. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्रेष्ठ गौतम ने पक्ष रखा.
हाईकोर्ट ने अंतरिम आवेदन स्वीकार करते हुए निर्देश दिया कि मामले के लंबित रहने तक याचिकाकर्ताओं को सेवा से नहीं हटाया जाएगा. अदालत ने उन्हें यथास्थिति बनाए रखने की अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है. साथ ही हाईकोर्ट ने मुख्य रिट याचिका की अगली सुनवाई अगस्त 2026 में निर्धारित की है.
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