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रांची हिंसा PIL : हाईकोर्ट ने पूछा - जांच के बीच SSP को क्यों हटाया गया, DGP और गृह सचिव को एफिडेविट दायर करने का निर्देश

Ranchi  : रांची में 10 जून को जुमे की नमाज़ के बाद हुई हिंसा और उपद्रव की घटना पर झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) में सुनवाई हुई. झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रविरंजन (Dr. Raviranjan) और जस्टिस सुजित नारायण प्रसाद ( Sujit Narayan Prasad )की बेंच में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पूछा कि रांची एसएसपी एवं डेली मार्केट थानेदार को क्यों हटाया गया. मौके वारदात पर मौजूद लोगों को सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दिखाया गया. कोर्ट ने  इस मामले में गृह सचिव एवं डीजीपी को शपथ पत्र दाखिल करने  करने का भी निर्देश दिया है. कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए अगले सप्ताह की तारीख दी है.   पढ़ें - दिल्ली">https://lagatar.in/delhi-high-court-summons-jairam-pawan-khera-asked-to-remove-controversial-tweet-on-iranis-daughter/">दिल्ली

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मामले में जांच को प्रभावित किया जा रहा

कोर्ट ने यह बाते तब कही जब सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता राजीव कुमार ने कहा कि मामले में जांच को प्रभावित किया जा रहा है. इस केस से जुड़े लोगों की धर-पकड़ शुरू होते ही SIT से जांच छीनकर CID में को दे दी गई. CID के पास मामला जाते ही जांच धीमी हो गई. आखिर मामले की अध्यक्षता कौन कर रहा है. जिसपर कोर्ट ने कहा कि रांची एसएसपी को 17 जून के आदेश के बावजूद भी क्यों हटाया इसका जवाब एक सप्ताह के शपथ पत्र के माध्यम से दाखिल किया जाये. राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता आशुतोष आनंद सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद रहे. वह अब तक हुई प्रक्रिया पर स्पष्ट जवाब नहीं दे सके जिस पर अदालत ने टिप्पणी भी की और कहा कि एसएसपी को बदलने के अलावा आपने अब तक कुछ नहीं किया है. इसे भी पढ़ें - पंकज">https://lagatar.in/ed-team-reached-the-house-of-dahu-yadav-close-to-pankaj-mishra/">पंकज

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पंकज यादव ने झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है 

बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता और RTI एक्टिविस्ट पंकज यादव ने झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है. अपनी याचिका के माध्यम से कहा है कि उपद्रवियों ने जमकर हिंसा की, नारेबाजी और पथराव करते हुए सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की साजिश की. भीड़ के द्वारा की गई हिंसा के दौरान शहर के कई मंदिरों को निशाना भी बनाया गया. भीड़ की शक्ल में हिंसा कर रहे उपद्रवियों को रोकने की पुलिस ने कोशिश की तो भीड़ के द्वारा पुलिस पर भी गोली चलायी गयी. जिसके बाद पुलिस ने भी गोली चलायी. प्रार्थी के मुताबिक़ सुनियोजित तरीके से हिंसा फैलाई गयी थी इसलिए इस पूरे मामले की जांच एनआईए से होनी चाहिए. इसे भी पढ़ें - बिहार">https://lagatar.in/bihar-governments-decree-if-child-marriage-and-dowry-transactions-happened-in-the-village-then-the-chief-will-be-removed-from-the-post/">बिहार

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