Saraikela: जिले के आदित्यपुर थानां अंतर्गत गम्हरिया लाल बिल्डिंग चौक के पास वार्ड नंबर 6 स्थित 70 वर्षीय वृद्धा आभा भट्टाचार्या की (घर समेत लगभग 3.5 कट्ठा) करोड़ों की जमीन को 85 लाख रुपए में विद्या गुप्ता तथा उसके पति राजेश कुमार गुप्ता द्वारा धोखेबाजी से 10 अगस्त 2013 को रजिस्ट्री कराने का मामला सामने आया है. जमीन रजिस्ट्री करवाने के बाद सीओ आफिस से जमीन का म्यूटेशन भी करा लिया गया. मामला तब बिगड़ा जब 8 साल गुजरने के बावजूद क्रेताओं द्वारा पूरी रकम नहीं चुकाई गई और आभा भट्टाचार्य को सपरिवार घर खाली करने के लिए दवाब बनाया गया. आभा भट्टाचार्य ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि धोखेबाजी कर जो रकम रजिस्ट्री करवाई गई, वो भी नहीं मिला. लगातार मांग करने के बावजूद पैसे देने के बदले घर खाली करने का धमकी दी जा रही है.
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सीजेएम कोर्ट के निर्देश पर केस दर्ज कर जांच शुरू
पीड़िता आभा भट्टाचार्या ने बताया कि सीओ से उक्त जमीन का म्यूटेशन कैंसिल करने की गुहार लगाई, लेकिन वहां से निराशा हाथ लगी. थक-हारकर सरायकेला सीजेएम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर न्याय की गुहार लगाई है. कोर्ट ने आदित्यपुर पुलिस को मामले की जांच कर आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है. आदित्यपुर थानेदार राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है. आभा भट्टाचार्य ने बताया कि विद्या गुप्ता और उसके पति राजेश गुप्ता ने 85 लाख रुपए में घर समेत जमीन खरीदने के लिए एग्रीमेंट कराने के बहाने उसे सरायकेला कोर्ट ले गए. वहां एग्रीमेंट कराने के साथ-साथ धोखे में रखकर रजिस्ट्री भी करवा लिया गया. एग्रीमेंट में 85 लाख रुपए तय किया गया था. इसमें 53 लाख रुपए चेक एवं 32 लाख रुपए कीमत की एक फ्लैट देने की बात हुई थी. जबकि रजिस्ट्री में 12 लाख 56 हजार 980 रुपए दर्ज कराया गया है. वो रकम भी पूरी नहीं दी गई है. उन्होंने कहा कि क्रेताओं द्वारा घर खाली करवाने के लिए पुलिस के माध्यम से दवाब दिया जा रहा है. इसके लिए एक दिन में छह बार पुलिस आई थी. जानकारी देते वक्त उनके साथ उनके बेटे सत्यजीत भट्टाचार्य एवं पुतोहू रीमा बनर्जी शामिल थे. वहीं राजेश गुप्ता से पूछने पर कहा कि पूरी रकम दे दी गई है. कोर्ट में साक्ष्य प्रस्तुत करुंगा.
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