- प्रार्थियों को उनकी नियुक्ति पत्र और 17.05.2023 की जॉइनिंग के अनुसार विद्यालय में कार्य करने का दिया निर्देश
- DSE, रांची 30 दिनों के भीतर नियुक्ति की औपचारिक स्वीकृति जारी करें
Ranchi : दो शिक्षिकाओं की नियुक्ति से संबंधित मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला दिया है. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक रोशन की कोर्ट ने प्रार्थियों सुचिता शर्मा एवं अर्चना कुमारी को राहत प्रदान करते हुए उनकी याचिका स्वीकृत कर ली है.
कोर्ट ने डोरंडा गर्ल्स मिडिल स्कूल को निर्देश दिया गया कि प्रार्थियों को उनकी नियुक्ति पत्र (12.05.2023) और 17.05.2023 की जॉइनिंग के अनुसार विद्यालय में कार्य करने दिया जाए. जिला शिक्षा अधीक्षक (DSE) रांची को निर्देश दिया गया कि 30 दिनों के भीतर नियुक्ति की औपचारिक स्वीकृति जारी करें.
प्रार्थियों का वेतन उनकी जॉइनिंग स्वीकार होने की तिथि से जारी करें. कोर्ट ने कहा कि नियुक्ति 17.05.2023 से काल्पनिक (notional effect) मानी जाएगी. सभी परिणामी सेवा लाभ मिलेंगे. लेकिन पिछला वेतन नहीं मिलेगा. प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता मनोज टंडन ने पक्ष रखा था. दरअसल, दोनों प्रार्थियों की नियुक्ति 12.05.2023 को हुई थी. उन्होंने 17.05.2023 को विद्यालय में योगदान भी दे दिया था.
बाद में जिला शिक्षा अधीक्षक (DSE), रांची ने 30.07.2024 के आदेश (Memo No.1880) से उनकी नियुक्ति की स्वीकृति देने से इनकार कर दिया था. इसी आदेश को प्रार्थियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.
कोर्ट ने पाया कि प्रार्थियों के पास आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं मौजूद थीं. नियुक्ति प्रक्रिया में उनके स्तर पर कोई दोष नहीं था. प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा स्वीकृति न देना उचित नहीं था. नियुक्ति पहले से हो चुकी थी और योगदान भी स्वीकार किया जा चुका था.
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