Ranchi : झारखंड के शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने अंतर जिला स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ा दी है. अब शिक्षक 21 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. इससे पहले अंतिम तिथि 14 जून थी. लेकिन पोर्टल में तकनीकी समस्या आने के कारण विभाग ने ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ाई है. इसके अलावा, आवेदन के सत्यापन और स्वीकृति देने की समय सीमा भी बढ़ाई गई है.
क्या है प्रक्रिया?
- - ऑनलाइन आवेदन : शिक्षक 21 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.
- - सत्यापन और स्वीकृति : प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का जिला शिक्षा अधीक्षक और माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों का जिला शिक्षा पदाधिकारी 26 जून तक आवेदनों का सत्यापन करेंगे.
- - स्थानांतरण के अनुमोदन : जिला शिक्षा स्थापना समिति में स्थानांतरण के अनुमोदन और राज्य स्तरीय समिति को ऑनलाइन भेजने की प्रक्रिया 27 जून से 11 जुलाई तक पूरी की जाएगी.
क्या है नई शिक्षक स्थानांतरण नीति
राज्य सरकार ने हाल ही में शिक्षक स्थानांतरण नीति में संशोधन किया है. इसके तहत अब प्राथमिकता के तौर पर असाध्य रोग से ग्रसित शिक्षकों, दिव्यांग शिक्षकों के अलावा 50 वर्ष से अधिक आयु की महिला शिक्षकों, विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यकता महिला शिक्षिका, एकल अभिभावक शिक्षक या शिक्षिका का भी स्थानांतरण हो सकेगा.