Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट में असिस्टेंट पद पर कार्यरत कर्मी की ओर से प्रमोशन में आरक्षण को लेकर दायर रिट याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में ही सुनवाई हुई.
हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक एवं राजेश शंकर की खंडपीठ ने याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए राज्य सरकार व हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार से जवाब मांगा है.
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओ की ओर से अधिवक्ता अर्पण मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि प्रार्थी की नियुक्ति वर्ष 2017 में झारखंड हाईकोर्ट में असिस्टेंट पद पर हुई है.
हाईकोर्ट नियमावली के अनुसार, असिस्टेंट का सर्विस कंडीशन राज्य सरकार की पॉलिसी के तहत होगा. ऐसे में राज्य सरकार की नीति के अनुसार उन्हें प्रमोशन में आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए.
इस मामले में गौरव खलको सहित 33 याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. अदालत अब सरकार और रजिस्ट्रार के जवाब के आधार पर अगली सुनवाई की तिथि तय करेगी.
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