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सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग कर्मियों के नियोजन में भी आरक्षण नीति का करना होगा पालन, नहीं तो कार्रवाई

Ranchi: राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मियों की सेवा ली जा रही है. सरकार की ओर से कहा गया है कि वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1278, 3 जून 2025 के तहत मैनुअल बनाया गया है.

इस मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार, जिला नियोजनालय के माध्यम से पंजीकृत एजेंसियों द्वारा सरकारी कार्यालयों को आउटसोर्सिंग के आधार पर कर्मियों की सेवा उपलब्ध कराई जाती है. मैनुअल यह भी स्पष्ट किया गया है कि सेवा प्राप्त करने की प्रक्रिया में राज्य सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा और अनारक्षित श्रेणी में झाऱखंड के स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी.

 

 

सरकार ने यह भी बताया कि निजी क्षेत्रों में स्थानीय उम्मीदवारों के नियोजन से संबंधित अधिनियम 2021 का भी अनिवार्य रूप से पालन कराया जा रहा है. वित्त विभाग द्वारा निर्धारित दर के आधार पर आउटसोर्सिंग एजेंसियों को भुगतान किया जाता है.

अगर आउटसोर्सिंग एजेंसियों कामगारों को कम दर से भुगतान कर रही हो और इसकी शिकायत JAP-IT से किए जाने पर सरकार की ओर से एजेंसियों पर कठोर कार्रवाई किए जाने का नियम है.

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