Search

 
 
 

ग्राहकों से सर्विस टैक्स वसूलने पर पटना व मुंबई के रेस्टोरेंट पर दंड : निधि खरे

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने देशभर के 27 होटलों व रेस्टोरेंट द्वारा ग्राहकों से वसूले गये सर्विस टैक्स को वापस कराया.
 

Ranchi: केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने देशभर के 27 होटलों व रेस्टोरेंट द्वारा ग्राहकों से वसूले गये सर्विस टैक्स को वापस कराया. साथ ही पटना और मुंबई के रेस्टोरेंट पर अर्थ दंड लगाया. CCPA अध्यक्ष निधि खरे ने यह जानकारी दी.

 

उन्होंने बताया कि CCPA ने चार जुलाई 2022 को एक आदेश जारी किया था. इसमें होटलों और रेस्टोरेंट द्वारा ग्राहकों से 10% की दर से सर्विस टैक्स वसूली के नियम विरुद्ध करार दिया गया था.

 

साथ ही यह निर्देश जारी किया गया था कि कोई होटल या रेस्टोरेंट अपनी मर्जी से खाने के बिल में 10% सर्विस टैक्स नहीं जोड़ेगा. कोई होटल या रेस्टोरेंट किसी दूसरे नाम पर भी सर्विस टैक्स की वसूली नहीं करेगा. होटल या रेस्टोरेंट में खाने पीने पर सर्विस टैक्स देना उपभोक्ता की मर्जी पर निर्भर करता है. यह ऐच्छिक है.

 

CCPA के इस आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद 28 मार्च 2025 को अपना फैसला सुनाया. हाईकोर्ट ने CCPA द्वारा सर्विस टैक्स के सिलसिले में जारी किए गए दिशा-निर्देश को सही करार दिया.

 

इसके बाद CCPA ने हेल्प लाईन पर देश के विभिन्न हिस्सों से 27 होटलों व रेस्टोरेंट द्वारा 10% की दर से वसूले गए सर्विस टैक्स के मामले पर सुनवाई की और ग्राहकों से वसूले गए सर्विस टैक्स को वापस करने का आदेश दिया.

 

CCPA के इस आदेश के आलोक में होटलों व रेस्टोरेंट ने ग्राहकों द्वारा हेल्पलाइन पर अपलोड किए गए बिल के हिसाब से उपभोक्ताओं से वसूले गए सर्विस टैक्स को उन्हें वापस कर दिया.

 

CCPA ने मामले की सुनवाई के बाद पटना के Cafe Blue Bottle पर 30 हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया. इसके अलावा मुंबई के Bora Bora Restaurent पर 50 हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया.

Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें.

Comments
Leave a Comment
Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही