Ranchi News: झारखंड अधिविद्य परिषद (JAC), रांची की ओर से 1 नवंबर 2026 को आयोजित होने वाली झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) के शांतिपूर्ण और कदाचारमुक्त संचालन को लेकर जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. रांची जिले के सभी निर्धारित परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू रहेगी. यह आदेश 1 नवंबर को सुबह 6:30 बजे से शाम 7:30 बजे तक प्रभावी रहेगा.
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सदर अनुमंडल दंडाधिकारी कुमार रजत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है. निषेधाज्ञा के दौरान परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एक जगह जमा होने पर रोक रहेगी. हालांकि, सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों और कर्मचारियों, सरकारी कार्यक्रमों तथा शवयात्रा को इससे छूट दी गई है.
इसके अलावा किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र के इस्तेमाल पर प्रतिबंध रहेगा. बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, बम, बारूद सहित अन्य अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी. लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा और भाला जैसे हरवे-हथियार लेकर चलने पर भी रोक रहेगी. सरकारी कार्य में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्धारित छूट दी गई है. इस अवधि में किसी प्रकार की बैठक या आमसभा आयोजित करने पर भी प्रतिबंध रहेगा.
अभ्यर्थियों के लिए जरूरी निर्देश
- परीक्षा केंद्र का नाम और पूरा पता एडमिट कार्ड से मिलान करें.
- परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए पर्याप्त समय लेकर घर से निकलें.
- परीक्षा केंद्र के 200 मीटर के दायरे में लागू निषेधाज्ञा का पालन करें.
- केंद्र के आसपास अनावश्यक भीड़ न लगाएं.
- प्रतिबंधित हथियार लेकर न चलें और ध्वनि विस्तारक यंत्रों का इस्तेमाल न करें.
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