- हाईकोर्ट ने विभाग का आदेश किया रद्द
Ranchi News : झारखंड हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त सहायक अभियंता अरविंद कुमार श्रीवास्तव को उनके कनिष्ठों की पदोन्नति की तारीख से कार्यपालक अभियंता के पद पर नोशनल पदोन्नति देने का आदेश दिया है. अदालत ने 25 अगस्त 2023 को सड़क निर्माण विभाग के प्रधान सचिव द्वारा जारी उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें अरविंद कुमार श्रीवास्तव की नॉशनल पदोन्नति की मांग खारिज कर दी गई थी.
कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि अरविंद कुमार श्रीवास्तव को 23 नवंबर 2009 से सहायक अभियंता से कार्यपालक अभियंता के पद पर नोशनल पदोन्नति प्रदान की जाए. यह पदोन्नति केवल नॉशनल उद्देश्य से होगी. इससे उन्हें कोई वित्तीय लाभ, पेंशन में वृद्धि या पदोन्नति से संबंधित अन्य मौद्रिक लाभ नहीं मिलेगा. संबंधित विभाग को आदेश की प्रति प्राप्त होने के 12 सप्ताह के भीतर आवश्यक आदेश जारी करने का निर्देश दिया गया है.
2009 में कनिष्ठों को मिली थी पदोन्नति
अरविंद कुमार श्रीवास्तव की नियुक्ति सड़क निर्माण विभाग में 9 दिसंबर 1982 को जूनियर इंजीनियर के पद पर हुई थी. इसके बाद उन्हें 11 दिसंबर 1987 को सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति मिली. उनका दावा था कि उनसे कनिष्ठ सहायक अभियंताओं को 23 नवंबर 2009 को कार्यपालक अभियंता के पद पर पदोन्नत कर दिया गया, जबकि उन्हें पदोन्नति नहीं दी गई. बाद में विभाग की वरिष्ठता सूची में संशोधन किया गया, इस संशोधित वरिष्ठता के आधार पर वह उन अधिकारियों से वरिष्ठ हो गए, जिन्हें 2009 में कार्यपालक अभियंता बनाया गया था.
याचिकाकर्ता ने अदालत के समक्ष स्पष्ट किया कि वह पदोन्नति के आधार पर किसी वित्तीय लाभ की मांग नहीं कर रहे हैं. उन्हें पहले ही एसीपी/एमएसीपी के तहत कार्यपालक अभियंता के ग्रेड-पे का लाभ मिल चुका है. उनकी मांग केवल कार्यपालक अभियंता पद का नॉशनल दर्जा और पदनाम देने तक सीमित थी.
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