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RIMS व स्वास्थ्य विभाग GB बैठक के निर्णयों पर अमल की समयसीमा तय करें - हाईकोर्ट

Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने RIMS (राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज) और स्वास्थ्य विभाग से पूछा है कि गवर्निंग बॉडी (GB) की बैठक में लिए गए निर्णयों को लागू करने के लिए अब तक कोई स्पष्ट समयसीमा क्यों तय नहीं की गई है.

 

आज हुई सुनवाई में दोनों पक्षों RIMS और स्वास्थ्य विभाग ने हलफनामा दाखिल किया, लेकिन उसमें यह उल्लेख नहीं था कि बैठक में लिए गए निर्णयों को कब तक लागू किया जाएगा. याचिकाकर्ता ज्योति शर्मा की इस मांग पर अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जब तक कार्यों की समयसीमा तय नहीं की जाएगी, तब तक उन पर अमल सुनिश्चित नहीं हो सकता.

 

कोर्ट ने दोनों पक्षों को निर्देश दिया कि वे अगली सुनवाई से पहले निर्णयों की क्रियान्वयन समयसीमा स्पष्ट रूप से अदालत के समक्ष प्रस्तुत करें. अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 नवंबर को निर्धारित की गई है.

 

हाईकोर्ट इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी कर रहा है और यह सुनिश्चित करना चाहता है कि बैठक में लिए गए निर्णय केवल कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि धरातल पर उतरें.

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