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रिम्स की अधिग्रहीत जमीन फर्जीवाड़ा: ACB कोर्ट से आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

Ranchi : रिम्स की अधिग्रहीत जमीन का फर्जीवाड़ा मामले के आरोपी सोनू कुमार शरण को एसीबी कोर्ट से राहत नहीं मिली. एसीबी की विशेष कोर्ट ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. यहां बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने 5 जनवरी 2026 को प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की.
 
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Ranchi : रिम्स की अधिग्रहीत जमीन का फर्जीवाड़ा मामले के आरोपी सोनू कुमार शरण को एसीबी कोर्ट से राहत नहीं मिली. एसीबी की विशेष कोर्ट ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. यहां बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने 5 जनवरी 2026 को प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की. 

इस मामले में 7 अप्रैल को एसीबी ने 4 आरोपी राजकिशोर बड़ाइक, कार्तिक बढ़ाईक, राजेश झा और चेतन कुमार को गिरफ्तार किया था. बाद में बिल्डर शुभम साबू को गिरफ्तार किया था. आरोपियों ने मिलीभगत कर रिम्स की अधिग्रहीत जमीन को निजी संपत्ति दिखाने के लिए फर्जी वंशावली तैयार की थी. यह मामला 1964-65 में रिम्स की अधिग्रहीत करीब 9.65 एकड़ जमीन से जुड़ा है. जिसपर अवैध कब्जा कर अपार्टमेंट, दुकान और मकान बना लिया गया था.

 

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