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रिम्स लैंड स्कैम : आरोपी प्रमोद कुमार महतो की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

सिविल कोर्ट रांची

Ranchi :  रिम्स की अधिग्रहित जमीन से जुड़े फर्जीवाड़ा मामले में आरोपी प्रमोद कुमार महतो की अग्रिम जमानत याचिका पर एसीबी की विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आरोपी को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया और उसकी याचिका खारिज कर दी.  

 

 

बता दें कि एसीबी ने बीते 7 अप्रैल को चार आरोपियों (राजकिशोर बड़ाईक, कार्तिक बड़ाईक, राजेश झा और चेतन कुमार) को गिरफ्तार किया था. आरोपियों ने मिलीभगत कर रिम्स की अधिग्रहीत जमीन को निजी संपत्ति दिखाने के लिए फर्जी  वंशावली तैयार की थी.

 

झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद एसीबी ने बीते 5 जनवरी को प्राथमिकी दर्ज की थी. दरअसल, यह मामला 1964-65 में रिम्स की अधिग्रहीत करीब 9.65 एकड़ जमीन के अतिक्रमण से जुड़ा है. जिसपर अवैध कब्जा  कर अपार्टमेंट, दुकान और मकान बना लिया गया था. बाद में हाईकोर्ट के आदेश से इस अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया था. 

 

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