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सड़क दुर्घटना केस: वकील मनोज टंडन की कार छोड़ने मामले की HC में सुनवाई 26 को

एक मामूली सड़क दुर्घटना से जुड़े मामले में अधिवक्ता मनोज टंडन की जब्त कार को रांची सिविल कोर्ट के आदेश के बावजूद डोरंडा थाना द्वारा नहीं छोड़े जाने को लेकर आज एडवोकेटेड एसोसियेशन ने हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति एसके द्विवेदी की कोर्ट में मेंशन किया.
 

Ranchi : एक मामूली सड़क दुर्घटना से जुड़े मामले में अधिवक्ता मनोज टंडन की जब्त कार को रांची सिविल कोर्ट के आदेश के बावजूद डोरंडा थाना द्वारा नहीं छोड़े जाने को लेकर आज एडवोकेटेड एसोसिएशन ने हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति एसके द्विवेदी की कोर्ट में मेंशन किया.

 

सरकार की ओर से बताया गया कि रांची सिविल कोर्ट के जुडिशियल कमिश्नर के समक्ष रांची पुलिस की ओर से अधिवक्ता मनोज टंडन की गाड़ी को छोड़ने के आदेश के खिलाफ क्रिमिनल रिवीजन फाइल की गई है, जिस पर सिविल कोर्ट में कल सुनवाई होनी है. इसे देखते हुए कोर्ट ने कार को छोड़ने के मसले पर सुनवाई की तिथि गुरुवार (26 फरीवरी) को निर्धारित की है.

 

इससे पहले वकील मनोज टंडन का कार छोड़ने वाला मामला में एडवोकेट एसोसिएशन द्वारा कोर्ट में सुबह 10. 30 मेंशन किया गया था. कोर्ट ने उनसे कहा था कि अगर दोपहर 1 बजे कार नहीं छूटती है इसे आज कोर्ट में रखे. कोर्ट को बताया गया था कि डोरंडा थाना में घंटों इंतजार करने के बाद और सिविल कोर्ट के आदेश के बाद भी उनकी गाड़ी नहीं छोड़ी. 

 

बता दें कि बीते दिनों हाई कोर्ट ने मनोज टंडन की याचिका पर सुनवाई करते हुए डोरंडा थाने में दर्ज दोनों एफआईआर की आगे की जांच और कार्यवाही पर रोक लगाई है. 

 

याचिकाकर्ता मनोज टंडन के खिलाफ कोई Coercive कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया है. साथ ही SSP रांची को स्थिति पर नजर रखने को कहा है और याचिकाकर्ता की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है.

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