Jamshedpur: बिष्टुपुर स्थित PNM हाईटेक मॉल के खिलाफ श्रम विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1.68 करोड़ रुपये से अधिक की बकाया उपकर राशि की वसूली के लिए सर्टिफिकेट केस दर्ज किया है. यह कार्रवाई भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर का भुगतान नहीं किए जाने के मामले में की गई है.
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जानकारी के अनुसार, मामले की शुरुआत झारखंड श्रमिक महासंघ के महामंत्री राजीव पांडे द्वारा की गई शिकायत से हुई. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि मॉल में लंबे समय से व्यावसायिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं, लेकिन श्रमिकों के कल्याण के लिए निर्धारित उपकर राशि जमा नहीं की गई है.
शिकायत मिलने के बाद श्रम विभाग ने मामले की जांच की. जांच में बकाया राशि का मामला सामने आने पर श्रम अधीक्षक-2 सह उपकर निर्धारण पदाधिकारी स्वतंत्र सिंह ने मॉल प्रबंधन को नोटिस जारी कर 30 दिनों के भीतर 1.68 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा करने का निर्देश दिया था. हालांकि निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बावजूद मॉल प्रबंधन ने राशि जमा नहीं की.
इसके बाद विभाग ने बकाया वसूली के लिए सर्टिफिकेट केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. विभागीय अधिकारियों का कहना है कि यदि जल्द भुगतान नहीं किया गया तो नियमों के तहत संपत्ति की कुर्की-जब्ती जैसी कार्रवाई भी की जा सकती है.
उल्लेखनीय है कि PNM हाईटेक मॉल पहले भी जमीन, सब-लीज और भवन नक्शा विचलन से जुड़े विवादों को लेकर चर्चा में रहा है. अब श्रम विभाग की इस कार्रवाई के बाद मॉल प्रबंधन की परेशानियां और बढ़ सकती हैं.
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