Ranchi News: झारखंड में स्लॉटर हाउस और मीट दुकानों के नियंत्रण के लिए झारखंड सरकार ने रूल एवं रेगुलेशन प्रकाशित किया है. आज इससे संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को इसकी जानकारी दी गई. सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि सरकार के नगर विकास विभाग ने झारखंड में संचालित मीट शॉप दुकानों को रेगुलेट करने के लिए नया रेगुलेशन प्रकाशित किया है. जिसके तहत सभी मीट दुकानों को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011 और प्रीवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल (स्लॉटर हाउस) रूल 2001 का पालन करना होगा.
सभी मीट दुकान/स्लॉटर हाउस को अपने नगर निगम या नगर निकायों से एनओसी लेना अनिवार्य होगा. एनओसी के लिए निगम व नगर निकाय द्वारा मीट दुकान और स्लॉटर हाउस का निरीक्षण किया जाएगा. सरकार का पक्ष जानने के बाद कोर्ट ने इस जनहित याचिका को निष्पादित कर दिया.
हाइकोर्ट ने राजधानी सहित पूरे राज्य में दुकानों में खुलेआम कटे हुए बकरे व मुर्गे की बिक्री के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई की. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता शुभम कटारुका ने पक्ष रखा.
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उल्लेखनीय है कि प्रार्थी श्यामानंद पांडेय ने जनहित याचिका दायर की है. प्रार्थी ने याचिका में कहा है कि रांची शहर सहित राज्य में मीट विक्रेता बाहर खुले में कटे हुए बकरा व चिकन की बिक्री के लिए उसका प्रदर्शन करते हैं. यह एफआइसीसीआइ के रूल एंड रेगुलेशन के खिलाफ है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के विपरीत भी है.
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