- हाई कोर्ट ने दिया था सीबीआई जांच का आदेश
Ranchi : रूपेश पांडेय हत्याकांड के तीन दोषियों को सीबीआई कोर्ट, रांची ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. तीनों पर 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर उन्हें 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
सीबीआई के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तीनों को सजा सुनाई है. जिन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, उनमें मो. असलम अंसारी उर्फ असलम उर्फ पप्पू मियां, मो. कैफ और मो. गुरफान शामिल है.
अदालत ने दो फरवरी को हुई सुनवाई के दौरान तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया था. हालांकि साक्ष्य के अभाव में दो अन्य आरोपी मो. इरफान और इश्तेखार मियां को बरी कर दिया था. इश्तेखार मियां घटना के बाद से फरार हैं. जबकि एक अन्य नाबालिग आरोपी की सुनवाई जेजे बोर्ड में लंबित है.
सीबीआई की ओर से 15 गवाहों को अदालत में प्रस्तुत किया गया था. आज तीनों दोषियों को जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया गया था. उल्लेखनीय है कि झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने 2 सितंबर 2022 को रूपेश पांडेय की मां की याचिका पर सुनवाई कते हुए सीबीआई जांच का आदेश दिया था.
घटना के संबंध में बताया जाता है कि 6 फरवरी 2022 को शाम करीब पांच बजे रूपेश पांडेय अपने चाचा के साथ बरही में सरस्वती पूजा विसर्जन जुलूस देखने गया था. इसी दौरान भीड़ ने उसकी पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. मामले में बरही थाना में 27 आरोपियों के खिलाफ कांड संख्या 59/2022 दर्ज किया गया था.
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