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सबरीमाला मंदिर सोना चोरी मामला सुर्खियों में, केरल हाईकोर्ट ने SIT को आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश दिया

पीठ ने कहा कि अब तक की गयी जांच से सामने आया है कि द्वारपालक मूर्तियों में सोने की हेराफेरी की गयी है.  इस मामले में बेंच ने एसआईटी को छह सप्ताह के अंदर जांच रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है.
 

Thiruvananthapuram :  केरल  स्थित प्रसिद्ध हिंदू तीर्थस्थल सबरीमाला मंदिर में स्वर्ण-पल्लवन (सोने की परत) की चोरी का मामला सुर्खियों में है. खबरों के अनुसार केरल हाईकोर्ट की पीठ ने  आज शुक्रवार,10 अक्तूबर को विशेष जांच दल (एसआईटी) को सबरीमाला भगवान अयप्पा मंदिर के द्वारपालक मूर्तियों से सोना चोरी के मामले में आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश दिया है.

 

पीठ में न्यायमूर्ति राजा विजयराघवन वी और न्यायमूर्ति के वी जयकुमार शामिल हैं.  पीठ ने कहा कि अब तक की गयी जांच से सामने आया है कि द्वारपालक मूर्तियों में सोने की हेराफेरी की गयी है. बेंच ने एसआईटी को छह सप्ताह के अंदर जांच रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है.

 

साथ ही  हर 15 दिन में जांच की स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को भी कहा है. अदालत ने सख्त निर्देश दिया कि जांच से जुड़ी कोई भी जानकारी लीक नहीं हो.  

 

पीठ के अनुसार उसके समक्ष पेश की गयी विजिलेंस रिपोर्ट से स्पष्ट हुआ कि  लगभग 474.9 ग्राम सोना उन्नीकृष्णन पोट्टी (सोने की परत चढ़ाने का प्रस्ताव देने वाले प्रायोजक) को सौंपा गया था. केरल उच्च न्यायालय ने त्रावणकोर देवास्वोम बोर्ड की कार्रवाई को भी संदिग्ध माना है.

 

दरअसल बोर्ड ने ही 2019 में उन्नीकृष्णन पोट्टी को सोने की परत चढ़ाने के लिए सोने की प्लेटें प्रदान की थीं. कोर्ट ने पाया  कि 2019 में जब मंदिर की मूर्तियां सोने की परत चढ़ाने के बाद वापस आयी,  तो उनके वजन में 4.54 किलो सोना कम था,  

 

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