Ranchi: साहेबगंज में 1250 से अधिक के अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फरार चल रहे आरोपी दाहू यादव की अग्रिम जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट ने दाहू यादव की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. ईडी की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार दास और अधिवक्ता सौरभ कुमार ने पक्ष रखा.
दरअसल अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने उसे पीएमएलए कोर्ट में सरेंडर करने का निर्देश दिया था. लेकिन उसने सरेंडर नहीं किया. साहेबगंज में हुए अवैध खनन को लेकर ईडी ने 8 जुलाई 2022 को बड़ी कार्रवाई की थी. पंकज मिश्रा, बच्चू यादव, दाहू यादव समेत कई के ठिकाने पर छापेमारी की थी.
मामले में पंकज मिश्रा, बच्चू यादव के सुनील यादव,पशुपति यादव समेत अन्य के खिलाफ ईडी ने अदालत में प्रॉसीक्यूशन कंप्लेंट दाखिल किया है. दाहू यादव को कई बार समन कर ईडी दफ्तर बुलाया गया, लेकिन ईडी के समक्ष एक बार पेश नहीं हुए थे.
दाहू यादव और उसके सहयोगियों के 11.88 करोड़ रुपये जब्त
साहेबगंज में 1250 करोड़ की अवैध खनन की पुष्टि ईडी की जांच में हुई है. जांच के दौरान ED पंकज मिश्रा, दाहू यादव और उनके सहयोगियों के 37 बैंक खातों में जमा 11.88 करोड़ रुपये भी जब्त कर चुकी है.
वहीं ईडी ने साहिबगंज, बरहेट, राजमहल, मिर्जा चौकी और बरहरवा में 19 स्थानों पर तलाशी ली थी. इस दौरान कई दस्तावेज और 5.34 करोड़ रुपये नकदी जब्त की गई थी. इस तलाशी अभियान के दौरान, ईडी ने साइट से अवैध रूप से संचालित किये जा रहे पांच स्टोन क्रशर, पांच अवैध बंदूक और कारतूस भी जब्त किए थे. मामले को लेकर साहिबगंज के बरहरवा थाने में कांड संख्या 85/ 2020 दर्ज किया गया था इसी के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है.
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