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HC के जस्टिस राजेश कुमार के साथ वकील का नोंकझोंक केस: याचिका SC से खारिज

Ranchi: हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार के साथ नोंकझोंक के मामले में आपराधिक अवमानना के नोटिस को चुनौती देने वाली, वकील महेश तिवारी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है.
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Ranchi: हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार के साथ नोंकझोंक के मामले में आपराधिक अवमानना के नोटिस को चुनौती देने वाली, वकील महेश तिवारी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की सुनवाई की. 
दरअसल  हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार की कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान जज से अधिवक्ता महेश तिवारी की नोंकझोक मामले को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया था. कोर्ट नंबर वन में हाईकोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान की अध्यक्षता में पांच जजों की पूर्ण पीठ ने मामले की सुनवाई की थी. 


इस दौरान कोर्ट में जज एवं अधिवक्ता के साथ हुए नोंकझोंक से संबंधित वीडियो भी प्रस्तुत किया था. इस आपराधिक अवमानना केस में चीफ जस्टिस ने अधिवक्ता महेश तिवारी से उक्त घटना पर उनका पक्ष जानना चाहा. जिस पर अधिवक्ता महेश तिवारी ने कहा था कि उन्होंने पूरे होश में जस्टिस राजेश कुमार से उक्त बातें कहीं है. 


उन्होंने उसपर अपना कोई पछतावा व्यक्त नहीं किया था. इसके बाद चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली पूर्ण पीठ ने इसपर स्वत: संज्ञान लेते हुए वकील महेश तिवारी को आपराधिक अवमाननावाद में नोटिस जारी किया था. जिसे वकील महेश तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.  
पांच जजों की पूर्ण पीठ में चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद, जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय, जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस राजेश शंकर शामिल थे.

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