Ranchi/Delhi : रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान ED की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय देने का आग्रह किया गया, जिसे शीर्ष अदालत ने स्वीकार करते लिया. न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की कोर्ट में छवि रंजन की याचिका पर सुनवाई के लिए अगली तारीख 10 अक्टूबर की निर्धारित की है.
निचली अदालत ने जमानत याचिका की खारिज
PMLA (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद लैंड स्कैम के आरोपी रांची के पूर्व DC छवि रंजन ने अपनी बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है. 6 अगस्त को हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने छवि रंजन की याचिका खारिज करते हुए उन्हें बेल देने से इनकार कर दिया था.
सेना की जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़ा है मामला
जिस मामले में उन्होंने बेल मांगी है, वह रांची के बड़गाईं अंचल के बरियातु स्थित सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री से जुड़ा केस है. इस केस में रांची के पूर्व उपायुक्त आईएएस छवि रंजन के अलावा चर्चित कारोबारी विष्णु अग्रवाल, बड़ागाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, सेना के कब्जे वाली जमीन का फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान व मोहम्मद सद्दाम, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष आरोपी हैं.
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