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पत्नी की मौत मामले में SDO अशोक कुमार को बड़ी राहत, HC ने रद्द की आपराधिक कार्रवाई

Ranchi :  हजारीबाग के एसडीओ आवास में पत्नी अनिता देवी की जलकर मौत मामले में आरोपी पूर्व एसडीओ अशोक कुमार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने उनके खिलाफ चल रही आपराधिक कार्रवाई को निरस्त कर दिया है. गुरुवार को हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई. अशोक कुमार की ओर से अधिवक्ता कृष्ण कुमार और राम कुमार ने बहस की. बता दें कि अशोक कुमार ने आपराधिक कार्रवाई निरस्त करने के लिए हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी. वहीं अशोक कुमार के साले राजू गुप्ता ने उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई थी.

 

एसडीओ आवास में झुलस गयी थी पत्नी अनिता देवी

दरअसल पिछले वर्ष 26 दिसंबर को झील रोड स्थित एसडीओ आवास में अशोक कुमार की पत्नी अनिता देवी गंभीर रूप से झुलस गई थी. उनको पहले इलाज के लिए बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती किया गया था. लेकिन बाद में स्थिति बिगड़ने पर उन्हें रांची के मेडिका अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इसी बीच एसडीओ की पत्नी के मायके वालों ने लोहसिंघना थाना में एक आवेदन दिया था, जिसमें उन्होंने पति पर जान से मारने का आरोप लगाया था. हालांकि बाद में इलाज के दौरान एसडीओ की पत्नी की मौच हो गई थी.

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