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SDO कोर्ट ने 15 लोगों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया, 11 अगस्त को अगली सुनवाई

राजधानी रांची में शांति व्यवस्था से जुड़े मामले में सदर अनुमंडल दंडाधिकारी की अदालत ने 15 लोगों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है. मामला धारा 126 बीएनएसएस के तहत दर्ज है.
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Ranchi : राजधानी रांची में शांति व्यवस्था से जुड़े मामले में सदर अनुमंडल दंडाधिकारी की अदालत ने 15 लोगों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है. मामला धारा 126 बीएनएसएस के तहत दर्ज है. अदालत ने सभी संबंधित लोगों को अगली सुनवाई में स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है.

 

अदालत के दस्तावेज के अनुसार पूजा कुमारी बनाम संजय कुमार चतुर्वेदी एवं अन्य मामले में प्रथम पक्ष की ओर से 21 जुलाई 2026 को धारा 126 के तहत कार्रवाई शुरू करने के लिए आवेदन दिया गया था.

 

 

 

इसके बाद दूसरे पक्ष के लोगों को बजरिये नोटिस 5 अगस्त 2026 को उपस्थित होकर कारण बताओ नोटिस दाखिल करने का निर्देश दिया गया था. लेकिन निर्धारित तारीख को किसी की ओर से अदालत में उपस्थिति दर्ज नहीं कराई गई.

 

इसके बाद सदर अनुमंडल दंडाधिकारी की अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी 15 लोगों को दोबारा नोटिस जारी किया है. अगली सुनवाई 11 अगस्त 2026 को निर्धारित की गई है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि संबंधित लोग निर्धारित तिथि पर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें.

 

नोटिस में संजय कुमार चतुर्वेदी, संजय कुमार विद्यार्थी, पवन रंजन चटर्जी, अमरेन्द्र कुमार झा, कृतत सिंह उर्फ कृतत नारायण सिंह, कृष्णा सिंह, प्रमोद कुमार शर्मा, फदी उल रिमान, रितेश रोशन उपाध्याय, शंकर कुमार शर्मा, जगदीश प्रसाद यादव, शशि, एमडी अफरोज और समा परवीन समेत 15 लोगों को द्वितीय पक्ष बनाया गया है.

 

अदालत ने कोतवाली थाना प्रभारी को नोटिस की तामिला कराने और 11 अगस्त से पहले तामिला प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है. आदेश में संबंधित पक्षों को अगली सुनवाई में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने की हिदायत दी गई है.

 

 

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