Ranchi: रांची जिले में शिक्षा का अधिकार (RTE) कानून 2009 के तहत सत्र 2026-27 में निजी स्कूलों की 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर दाखिले के लिए दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. यह प्रक्रिया उन सीटों को भरने के लिए शुरू की गई है जो पहले चरण के बाद खाली रह गई थीं.
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जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय की ओर से जारी सूचना के अनुसार, इस चरण में कोई नया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा. केवल वही अभिभावक आवेदन कर सकेंगे जिन्होंने पहले चरण में आवेदन किया था और जिनका आवेदन जांच के बाद योग्य पाया गया था.
दूसरे चरण के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया 27 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक चलेगी. आवेदन केवल (www.rteranchi.in) (http://www.rteranchi.in) वेबसाइट पर किया जाएगा.
पोर्टल पर सभी स्कूलों की खाली सीटों की जानकारी उपलब्ध करा दी गई है. अभिभावकों को अपने लॉगिन आईडी से वेबसाइट पर जाकर अधिकतम तीन स्कूलों का चयन करना होगा. स्कूल का चयन घर से 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर और अधिकतम 6 किलोमीटर की दूरी के नियम के अनुसार करना होगा. आवेदन करते समय घर से स्कूल की दूरी भी दर्ज करनी होगी.
दूसरे चरण की ऑनलाइन लॉटरी 5 अगस्त 2026 को रांची समाहरणालय में होगी. इसी लॉटरी के आधार पर बच्चों का चयन किया जाएगा.
जिला शिक्षा विभाग ने अभिभावकों से अपील की है कि वे 2 अगस्त तक आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर लें, क्योंकि इसके बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.
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