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माध्यमिक आचार्य परीक्षा: अभ्यार्थियों का एडमिट कार्ड समय पर जारी नहीं होने का मामला पहुंचा HC

Ranchi: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी ) द्वारा आयोजित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा–2025 के अभ्यार्थियों का प्रवेश पत्र समय से जारी नहीं होने पर अभ्यार्थी हाईकोर्ट पहुंचे हैं. उनका कहना है कि आयोग की लापरवाही के कारण लगभग 40 प्रतिशत पात्र अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र समय पर जारी नहीं हो सके, जिससे वे निर्धारित तिथियों पर परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित रह गए. इसे लेकर अभ्यर्थी संजू कुमारी और अन्य ने अधिवक्ता चंचल जैन के माध्यम से  हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की है. 

 

याचिका में कहा गया है कि अभ्यर्थियों ने विज्ञापन संख्या 02/2025 के तहत समय पर आवेदन किया था और सभी पात्रता शर्तों को पूरा किया था, इसके बावजूद उन्हें परीक्षा में बैठने का अवसर नहीं दिया गया.


याचिका के अनुसार, JSSC द्वारा पहली बार लागू की गई ई-मेल आईडी आधारित एडमिट कार्ड डाउनलोड प्रणाली पूरी तरह विफल रही है. न तो अभ्यर्थियों को समय पर एसएमएस या ई-मेल के माध्यम से कोई सूचना दी गई और न ही आयोग द्वारा कोई वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की गई. परिणामस्वरूप, कई अभ्यर्थी सही विवरण भरने के बावजूद अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं कर सके. कई मामलों में तो परीक्षा संपन्न होने के बाद एडमिट कार्ड जारी किए गए.

 

हाईकोर्ट में दायर याचिका में अभ्यर्थियों ने मांग की है कि उनके पेपर-I के प्रवेश पत्र तत्काल जारी किए जाएं, पेपर-I की निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से पुनः परीक्षा आयोजित की जाए और उन्हें पेपर-II परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाए.

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