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माध्यमिक आचार्य नियुक्ति : विशेष शिक्षा विषय में 3 पद सुरक्षित रखने का हाइकोर्ट का अंतरिम आदेश

झारखंड हाइकोर्ट के  न्यायमूर्ति दीपक रोशन की एकलपीठ ने विज्ञापन संख्या 02/2025 (माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा) से संबंधित एक  मामले में विशेष शिक्षा (Special Education) विषय के 3 पद याचिकाकर्ताओं के लिए सुरक्षित (Reserved) रखने का अंतरिम आदेश पारित किया है.
 
कोर्ट-कचहरी की खबरें

Ranchi :  झारखंड हाइकोर्ट के  न्यायमूर्ति दीपक रोशन की एकलपीठ ने विज्ञापन संख्या 02/2025 (माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा) से संबंधित एक  मामले में विशेष शिक्षा (Special Education) विषय के 3 पद याचिकाकर्ताओं के लिए सुरक्षित (Reserved) रखने का अंतरिम आदेश पारित किया है.

 


इससे पहले याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता शुभम मिश्रा ने कोर्ट को उत्तर कुंजी (आसंर की) में कथित त्रुटियों और अभ्यर्थियों द्वारा दायर आपत्तियों की अनदेखी के संबंध में बताया, जिसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया. जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पीपलवल और अधिवक्ता प्रिंस कुमार ने पक्ष रखा.

 


दरअसल इस मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से यह बात उठाया कि परीक्षा में लगभग 120 ऐसे प्रश्न थे, जिनके उत्तर याचिकाकर्ताओं द्वारा सही अंकित किए गए थे, लेकिन झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा जारी उत्तर कुंजी (Answer Key) में उन्हें गलत मान लिया गया.

 

याचिकाकर्ताओं ने समय रहते उक्त प्रश्नों के संबंध में विधिवत आपत्तियां भी दर्ज कराई थीं, पर आरोप है कि आयोग ने उन आपत्तियों पर समुचित विचार किए बिना ही अंतिम उत्तर कुंजी  प्रकाशित कर दी, जिससे अभ्यर्थियों के परिणाम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा. मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने अंतरिम राहत प्रदान करते हुए विशेष शिक्षा विषय के 3 पद सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है. 

 

 

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