Ranchi: माध्यमिक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया (विज्ञापन संख्या 02/2025) से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने कोर्ट ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) से जवाब तलब किया है. कोर्ट ने JSSC को निर्देश दिया कि वह मामले में स्पष्ट निर्देश प्राप्त कर अगली तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो. अगली सुनवाई 30 जून को होगी.
दरअसल यह मामला उन अभ्यर्थियों से संबंधित है, जो परीक्षा के बाद आयोग की वेबसाइट पर लॉगिन करने पर अपनी उत्तर कुंजी, रिस्पॉन्स शीट नहीं देख पाए और उनके पोर्टल पर लगातार “User Does Not Exist” का संदेश प्रदर्शित हो रहा था.
याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को उनकी उत्तर कुंजी और रिस्पॉन्स शीट उपलब्ध नहीं कराई गई. इसके कारण वे निर्धारित अवधि के भीतर उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज कराने के अपने वैधानिक अधिकार से वंचित रह गए. उनका यह भी कहना है कि बाद में उन्हें दस्तावेज सत्यापन के लिए भी आमंत्रित नहीं किया गया, जिससे उनकी उम्मीदवारी गंभीर रूप से प्रभावित हुई है.
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