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झारखंड विधानसभा के 750 मीटर दायरे में धारा 163 लागू, धरना-प्रदर्शन पर रोक

Ranchi : झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 6 अगस्त से 12 अगस्त तक चलेगा. इसे देखते हुए रांची जिला प्रशासन ने नए विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में बीएनएसएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है. यह आदेश 6 अगस्त सुबह 8 बजे से 12 अगस्त रात 10 बजे तक प्रभावी रहेगा.
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Ranchi : झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 6 अगस्त से 12 अगस्त तक चलेगा. इसे देखते हुए रांची जिला प्रशासन ने नए विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में बीएनएसएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है. यह आदेश 6 अगस्त सुबह 8 बजे से 12 अगस्त रात 10 बजे तक प्रभावी रहेगा.


जिला प्रशासन के अनुसार, इस अवधि में नए विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में पांच या उससे अधिक लोगों के एक जगह जमा होने पर रोक रहेगी. यह आदेश सरकारी ड्यूटी में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों, सरकारी कार्यक्रमों और शवयात्रा पर लागू नहीं होगा.


निषेधाज्ञा के दौरान किसी भी तरह का धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आम सभा आयोजित नहीं की जा सकेगी. इसके अलावा ध्वनि विस्तारक यंत्र के इस्तेमाल पर भी रोक रहेगी. सरकारी ड्यूटी में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को इससे छूट रहेगी.


प्रशासन ने किसी भी तरह के अस्त्र-शस्त्र या पारंपरिक हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, भाला और गड़ासा लेकर चलने पर भी रोक लगाई है. यह छूट केवल सरकारी ड्यूटी में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलेगी. हालांकि, यह निषेधाज्ञा झारखंड हाईकोर्ट परिसर पर लागू नहीं होगी.

 

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