- गढ़वा में सबसे अधिक किसानों ने कराया रजिस्ट्रेशन, आवेदन देने में गिरिडीह के किसान सबसे आगे
Nitesh Ojha
Ranchi : झारखंड में इस बार बारिश की कमी के कारण सूखे जैसे हालात हो गए हैं. राज्य के 24 जिलों के 180 प्रखंड सुखाड़ की चपेट में हैं. इसे देखते हुए गुरुवार को मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने कृषि विभाग सहित सभी जिलों के उपायुक्तों संग बैठक की. सुखाड़ की स्थिति होने पर किसान फसल राहत योजना का लाभ राज्यों के किसानों को कैसे मिले, इसे लेकर मुख्य सचिव ने सभी उपायुक्तों को काम करने का निर्देश दिया. वहीं स्थिति को देखते हुए कृषि विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में है. अब जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक अभी तक करीब 35 प्रतिशत किसानों ने ही फसल राहत योजना के लिए आवेदन दिया है. यह स्थिति तब है, जब केंद्र सरकार के नार्मलाइज्ड डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स (एनडीवीआइ) के अनुसार राज्य के सभी 24 जिलों में सुखाड़ की आशंका फिलहाल देखने को मिल रही है.
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धान और मक्का फसल को लेकर विभाग और किसान सबसे ज्यादा चिंतित
मानसून की स्थिति को देखते हुए धान और मक्का की फसल को लेकर विभाग और किसान सबसे ज्यादा चिंतित हैं. कृषि विभाग के मुताबिक, झारखंड राज्य फसल राहत योजना के तहत अब तक 7 लाख 28 हजार 888 किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, जबकि आवेदन देने वाले किसानों की संख्या 2 लाख 57 हजार 862 ही है. यह आंकड़ा 16 अगस्त 2022 तक का है. रजिस्ट्रेशन कराने और आवेदन देने के मामले में सबसे खराब स्थिति साहेबगंज की है. वहीं, योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराने में गढ़वा जबकि आवेदन देने में गिरिडीह के किसान सबसे आगे हैं.
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जिला रजिस्ट्रेशन कराने वाले किसान आवेदन देने वाले किसान
जिला रजिस्ट्रेशन कराने वाले किसान आवेदन देने वाले किसान
गढ़वा 1,07531 32,307
गुमला 82,173 38,187
गिरिडीह 73,727 42,461
गोड्डा 63,712 10,917
देवघर 52,546 21,348
दुमका 38,755 1165
सिमडेगा 32823 4136
रांची 28311 14040
सरायकेला-खरसांवा 27974 3089
लातेहार 26233 3559
जामताड़ा 26155 8015
पाकुड़ 25313 11675
खूंटी 20969 4560
बोकारो 19942 10481
चतरा 19399 8740
कोडरमा 17311 7204
पलामू 12908 5425
लोहरदगा 12668 3729
रामगढ़ 11048 4348
धनबाद 8553 3250
हजारीबाग 8346 4349
पूर्वी सिहंभूम 5984 3391
पश्चिम सिहंभूम 4132 1101
साहेबगंज 2375 616
धान और मक्का फसल की क्षति होने पर मिलता है मुआवजा
झारखंड राज्य फसल राहत योजना के तहत सरकार ने धान तथा मक्का के फसल की क्षति होने पर क्षतिपूर्ति राशि देने का निर्णय लिया है. इसमें 30 से 50 प्रतिशत प्रति एकड़ फसल क्षति होने पर 3,000 रुपये तथा 50 प्रतिशत से अधिक फसल नष्ट होने पर 4,000 रुपये देने का निर्णय लिया है. लाभ लेने के लिए किसानों को प्रति एकड़ 0.1 से 5 एकड़ भूमि का होना जरूरी होता है.
झारखंड राज्य फसल राहत योजना का लाभ लेने की प्रक्रिया
पहला – किसानों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा.
दूसरा – रजिस्ट्रेशन के बाद जमीन के कागजात के साथ आवेदन देना होगा.
तीसरा – किसानों द्वारा दिए आवेदन की समीक्षा होगी.
चौथा – फसल बर्बादी का आकलन पंचायत स्तर पर करने का निर्णय
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