Ranchi News: रांची विश्वविद्यालय ने व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में कार्यरत संविदा शिक्षण एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सेवा अवधि को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. विश्वविद्यालय के कुलपति के आदेश से जारी अधिसूचना के अनुसार अब निर्धारित आयु सीमा पूरी होने के बाद संविदा सेवा जारी नहीं रखी जा सकेगी.
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विश्वविद्यालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अंतर्गत कार्यरत संविदा शिक्षण एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों, जिसमें संबंधित संघटक कॉलेज भी शामिल हैं, की संविदा सेवा निर्धारित आयु सीमा के बाद जारी नहीं रहेगी.
आदेश के मुताबिक संविदा शिक्षकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष, जबकि गैर-शिक्षण कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष निर्धारित की गई है. विश्वविद्यालय ने सभी संबंधित अधिकारियों एवं संस्थानों को इस आदेश का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है.
यह निर्णय 9 अप्रैल 2024 को हुई CVS कोर कमेटी की बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर लिया गया है. विश्वविद्यालय की ओर से जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा.
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