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चैनपुर थाना के पूर्व प्रभारी को लगा झटका, ACB की कोर्ट से जमानत याचिका खारिज

रिश्वत मामले में चैनपुर थाना के पूर्व प्रभारी अशोक कुमार की जमानत याचिका पर आज बुधवार को एसीबी की विशेष कोर्ट में सुनवाई. सुनवाई के बाद कोर्ट से अशोक कुमार राहत नहीं मिली. एसीबी की विशेष कोर्ट ने अशोक कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी.
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Ranchi: रिश्वत मामले में चैनपुर थाना के पूर्व प्रभारी अशोक कुमार की जमानत याचिका पर आज बुधवार को एसीबी की विशेष कोर्ट में सुनवाई. सुनवाई के बाद कोर्ट से अशोक कुमार राहत नहीं मिली. एसीबी की विशेष कोर्ट ने अशोक कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी. 

 

बता दें, कि 20 फरवरी को एसीबी ने गुमला से अशोक कुमार यादव को गिरफ्तार किया था. वह एक महीने से फरार चल रहा था. एक माह पूर्व 21 जनवरी को चैनपुर थाना प्रभारी शैलेश कुमार को 30 हजार रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था. गिरफ्तारी के तीन दिन पूर्व ही शैलेश कुमार चैनपुर थाना के प्रभारी का पद संभाला था. शैलेश कुमार की गिरफ्तारी के बाद अशोक कुमार की भूमिका जांच के दायरे में आई थी. 

 


आरोप है कि पीड़ित जयपाल नायक से निजी घर के लिए ईंट पकाने के एवज में थाना प्रभारी रिश्वत की मांग कर रहे थे. जिसकी शिकायत पीड़ित ने एसीबी से किया था. ACB ने जांच में मामले को सही पाया था. जिसके बाद एसीबी ने जाल बिछाकर रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था.

 

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