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यौन उत्पीड़न केस : तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल दोषी करार, बॉम्बे HC ने बरी करने का फैसला पलटा

तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में दोषी ठहराया है. अदालत ने गोवा की ट्रायल कोर्ट के 2021 के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें उन्हें बरी किया गया था.
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Lagatar Desk :  तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल को बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने 2013 के यौन उत्पीड़न मामले में दोषी ठहराया है. अदालत ने गोवा की ट्रायल कोर्ट के 2021 के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें उन्हें बरी किया गया था. 


जस्टिस डॉक्टर नीला गोखले और जस्टिस अमित जमसंडेकर की डिवीजन बेंच ने गोवा सरकार की अपील मंजूर करते हुए तेजपाल को दोषी ठहराया है. वहीं तेजपाल की सजा पर दोपहर में  आदेश सुनाने की बात कही.

 

इससे पहले सुनवाई के दौरान तेजपाल के वकील ने सजा में नरमी बरतने की अपील करते हुए अदालत में दलील दी थी कि उनके मुवक्किल राजनीतिक प्रतिशोध का शिकार हैं और दो बेटियों के पिता हैं. 

 

वहीं, गोवा सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कड़ी सजा की मांग की, ताकि यह कड़ा संदेश दिया जा सके कि "ना का मतलब ना ही होता है. बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर तेजपाल ने कहा कि वह हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. 

 

 

दरअसल यह मामला नवंबर 2013 का है. तहलका की एक पूर्व महिला सहयोगी ने आरोप लगाया था कि गोवा के पांच सितारा होटल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान तरुण तेजपाल ने लिफ्ट में उनके साथ यौन उत्पीड़न किया था.

 

 

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