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दिल्ली कोर्ट का आदेश, पूर्व पत्नी आयशा मुखर्जी शिखर धवन को लौटाएंगी 5.7 करोड़

New Delhi : पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन को दिल्ली की फैमिली कोर्ट से कानूनी जीत मिली है. कोर्ट ने उनकी पूर्व पत्नी आयशा मुखर्जी को 5.7 करोड़ रुपये लौटाने का आदेश दिया. 

 

शिखर धवन की साल 2023 में पत्नी आयशा मुखर्जी से तलाक हो गया था. जिसे पटियाला हाऊस कोर्ट ने मंजूरी दी थी. तलाक के बाद 2025 में उन्होंने  आयशा मुखर्जी आस्ट्रेलिया की नागरिक है. आस्ट्रेलिया की फैमिली कोर्ट में सेटलमेंट का मामला शुरू हुआ था.

 

ऑस्ट्रेलियाई कोर्ट द्वारा दंपती की वैश्विक संपत्तियों का बंटवारा किया गया था, जिसमें भारत स्थित धवन की संपत्तियां भी शामिल थीं. ऑस्ट्रेलियाई अदालत ने संपत्ति के कुल पूल का 15 प्रतिशत हिस्सा आयशा मुखर्जी को दिया था.

 

इसके अलावा उन्हें 7.46 करोड़ रुपये की संपत्ति रखने की अनुमति दी गई थी और अतिरिक्त 15.95 करोड़ रुपये तथा एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का आदेश दिया गया था. 

 

दिल्ली की कोर्ट ने पाया कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ संपत्ति समझौता धमकी, जबरन वसूली और धोखाधड़ी के जरिए कराया गया था. पटियाला हाउस कोर्ट के जज देवेंद्र कुमार गर्ग ने सभी सेटलमेंट दस्तावेजों को शून्य और अमान्य घोषित कर दिया.

 

दिल्ली कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वैवाहिक विवादों के निपटारे का अधिकार ऑस्ट्रेलियाई अदालत के पास नहीं था. पटियाला हाउस कोर्ट ने फरवरी 2024 में ऑस्ट्रेलियाई कोर्ट द्वारा पारित आदेशों के अमल पर भी रोक लगा दी. शिखर धवन ने साल 2025 में सोफी शािन से दूसरी शादी की.

 


आयशा मुखर्जी पर दबाव और धमकी के आरोप

शिखर धवन ने कोर्ट को बताया कि शादी के तुरंत बाद आयशा ने कहा कि वह उसके खिलाफ झूठे और मनगढ़ंत बातें फैलाकर उनका करियर बर्बाद कर देगी.  

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