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धोखाधड़ी मामले में शिल्पा शेट्टी को हाईकोर्ट से झटका, विदेश जाने पर लगी रोक

Lagatar desk : एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी को 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत नहीं मिली है. अदालत ने उन्हें श्रीलंका (कोलंबो) यात्रा की अनुमति देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि शिल्पा शेट्टी को विदेश जाना है, तो पहले उन्हें 60 करोड़ रुपये जमा कराने होंगे. इसके बाद ही उनके विदेश जाने पर विचार किया जाएगा.

 

लुकआउट सर्कुलर के कारण नहीं जा सकेंगी विदेश

गौरतलब है कि इस मामले में शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ आर्थिक अपराध शाखा ने लुकआउट सर्कुलर जारी कर रखा है. ऐसे में दोनों को जांच एजेंसियों या अदालत की अनुमति के बिना देश से बाहर जाने की अनुमति नहीं है.

 

कोर्ट में पेश हुआ यूट्यूब शो का हवाला

शिल्पा शेट्टी के वकील ने अदालत को बताया कि अभिनेत्री को 25 से 29 अक्टूबर के बीच कोलंबो में आयोजित एक यूट्यूब कार्यक्रम में शामिल होना है. हालांकि, जब अदालत ने पूछा कि क्या उनके पास कोई आधिकारिक निमंत्रण है, तो वकील ने जवाब दिया कि जब तक अदालत से यात्रा की अनुमति नहीं मिलती, आयोजक औपचारिक निमंत्रण जारी नहीं करेंगे. अभी तक केवल फोन पर बातचीत हुई है.

 

कोर्ट की सख्त टिप्पणी

अदालत ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा -यदि आप विदेश यात्रा की अनुमति चाहते हैं, तो पहले 60 करोड़ रुपये जमा करिए. उसके बाद ही हम इस पर विचार करेंगे.इसके साथ ही कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 14 अक्टूबर तय की है.

 

क्या है पूरा मामला?

शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर एक 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है, जिसमें कुछ निवेशकों ने दावा किया है कि उन्हें झूठे वादों के जरिए ठगा गया. इस मामले की जांच आर्थिक अपराध शाखा कर रही है, और दोनों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है जिससे वे बिना अनुमति देश छोड़कर न जा सकें.

 

 

 

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