Ranchi: सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप मामले में पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव की अग्रिम जमानत याचिका पर शुक्रवार को प्रधान न्याययुक्त की कोर्ट में सुनवाई हुई. अब गीताश्री उरांव समेत 5 लोगों की याचिका पर अगली सुनवाई 30 जून को होगी.
बताते चलें कि गीताश्री उरांव, कुंद्रशी मुंडा, निरंजन हेरेंज टोप्पो, सुनीता मुंडा और राहुल तिर्की पर विरोध मार्च करने और पुलिस के द्वारा की गई बैरिकेटिंग को तोड़ने का आरोप है. इन सभी ने 26 अप्रैल 2025 को याचिका दाखिल कर कोर्ट से अग्रिम जमानत की गुहार लगाई है.
क्या है पूरा मामला?
केंद्रीय सरना स्थल के सामने से फ्लाई ओवर का रैंप हटाने की मांग को लेकर आदिवासी समाज आंदोलनरत था. 30 मार्च को प्रशासन ने विवादित स्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर रखी थी और मुख्य सड़क पर कई जगह बैरिकेटिंग कर रखी थी.
इससे आक्रोशित समाज के लोग बैरिकेटिंग तोड़कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे. इस मामले में पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव समेत 21 लोगों के खिलाफ नामजद और 150 से अधिक अज्ञात लोगों पर चुटिया थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी.