Latehar : लातेहार सिविल कोर्ट ने नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के छह आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) सह विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) संजय कुमार दुबे की अदालत ने यह फैसला सुनाया है.
अदालत ने सभी आरोपियों पर 10-10 लाख का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर आरोपियों को दो साल का अतिरिक्त कारावास, धारा 6 (पोक्सो एक्ट) के तहत 20 साल का कारावास और पांच लाख रूपये जुर्माना लगेगा. फिर भी जुर्माना नहीं भरने पर एक साल की अतिरिक्त कारावास भुगतनी पड़ेगी. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.
अदालत ने पाया कि करीमन गंझू, मुकेश गंझू, सुरेश गंझू, पिंटू गंझू, रोहित गंझू व बीरेंद्र गंझू पर लगे सभी आरोप सत्य हैं. सभी आरोपी चंदवा के लुकैया के रहने वाले हैं. इसके बाद अदालत ने सभी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 10-10 लाख रूपये का जुर्माना लगाया. जुर्माना नहीं देने पर दो साल की अतिरिक्त सजा भी सुनायी गयी है.
बहन को सुलाकर लौटने के दौरान किया अगवा
यह मामला 10 मई 2022 का है. जानकारी के अनुसार, पीड़िता अपने पिता के साथ घर से 200 मीटर दूरी पर आयोजित एक शादी समारोह में गई थी. रात के के तकरीबन तीन बजे वह अपने पिता के कहने पर अपनी छोटी बहन को घर पर सुलाने गई थी.
जब वह घर से लौट रही थी, तभी आरोपियों ने उसे वहां से अगवा कर लिया और करीब एक किलोमीटर दूर ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. घटना को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने पीड़िता को यह बात किसी से बताने पर जान से मान देने की धमकी दकर छोड़ दिया. .
इस मामले में चंदवा थाने में कांड संख्या 46/2022 दर्ज की गई थी. इस केस में कोर्ट में 10 गवाह पेश किए गए थे, जिनके आधार पर आरोप साबित हुए. पुलिस और अभियोजन पक्ष की कार्रवाई के बाद सभी आरोपियों को सख्त सजा दी गई है.
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