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बच्चों के असुरक्षित खिलौने बेचने से Snapdeal पर पांच लाख रुपये दंड

Ranchi: केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) चैयरमैन निधि खरे ने इकॉमर्स प्लेटफॉर्म Snapdeal पर पांच लाख रुपये का दंड लगाया है. यह कार्रवाई इकॉमर्स प्लैटफार्म Snapdeal द्वारा बच्चों के लिए असुरक्षित खिलौने बेचने के मामले में की गयी है. CCPA ने स्वत: संज्ञान लेते हुए बच्चों के खिलौनों के लिए निर्धारित सुरक्षा मानकों (BIS Standards) का उल्लंघन कर खिलौने बेचने के मामले में कार्रवाई शुरू की थी.
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Ranchi: केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) चैयरमैन निधि खरे ने इकॉमर्स प्लेटफॉर्म Snapdeal पर पांच लाख रुपये का दंड लगाया है. यह कार्रवाई इकॉमर्स प्लैटफार्म Snapdeal द्वारा बच्चों के लिए असुरक्षित खिलौने बेचने के मामले में की गयी है.


CCPA ने स्वत: संज्ञान लेते हुए बच्चों के खिलौनों के लिए निर्धारित सुरक्षा मानकों (BIS Standards) का उल्लंघन कर खिलौने बेचने के मामले में कार्रवाई शुरू की थी. बच्चों के लिए असुरक्षित खिलौने बेचने के मामले में Snapdeal, Stallion trading company, Electronic Bazar और Amazon को नोटिस जारी किया गया था. इसमें से Snapdeal के मामले में सुनवाई पूरी कर ली गयी. 


इसमें यह पाया गया कि Snapdeal को सिर्फ दो विक्रेताओं Stallion trading और Thriftkart के खिलौने बेच कर फीस के रूप में 41 हजार 32 रुपये मिला था. Snapdeal द्वारा बेचे गये खिलौने निर्धारित सुरक्षा मानकों और क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर का उल्लंघन कर बेचा गया था. इन खिलौने की बिक्री को प्रमोट करने लिए “तूफान सेल”, “डील ऑफ दे डे” जैसे शब्दों को इस्तेमाल किया गया था. 

 

CCPA ने कंपनी को भविष्य में असुरक्षित खिलौनों को नहीं बेचने का निर्देश दिया है. सरकार ने 2021 से खिलौनों के लिए BIS Certification की बाध्यता तय की है. देश में BIS द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करने वाले खिलौनों के ही बिक्री की अनुमति है. सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करने वाले खिलौनों की बिक्री के मामले मे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में निहित प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने का नियम है.

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