Ranchi : खूंटी के पहड़ा राजा सोमा मुंडा हत्याकांड के आरोपी लाल देवब्रत नाथ शाहदेव को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है. प्रार्थी की ओर वरीय अधिवक्ता एके कश्यप ने पक्ष रखा.
7 जनवरी को हुई थी हत्या
गौरतलब है कि बीते 7 जनवरी को खूंटी थाना क्षेत्र के जमुवादाग ग्राम स्थित तालाब के पास अज्ञात अपराधियों ने पड़हा राजा सोमा मुंडा की गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी.
मामले की गंभीरता को देखते हुए आठ जनवरी 2026 को खूंटी थाना में कांड सं. -03/2026 दर्ज किया गया. पुलिस टीम ने तकनीकी और मानवीय सूचनाओं के आधार पर त्वरित कार्रवाई की और छापेमारी कर हत्या में संलिप्त सात लोगों को गिरफ्तार किया.
गिरफ्तार आरोपियों में खूंटी का रहने वाला बाहा मुंडा, देवा पाहन, अनिश मुण्डा, रविया पाहन, रमेश्वर संगा उर्फ रमेश, पंकज कुमार शर्मा उर्फ पंडित और रांची के किशोरगंज का रहने वाला देवव्रत नाथ शाहदेव शामिल हैं.
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