Ranchi : खूंटी के पहड़ा राजा सोमा मुंडा हत्याकांड मामले में आरोपी अखिलेश गोप को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट ने अखिलेश गोप को जमानत दे दी है.
अदालत ने 25 हजार रुपये के बेल बांड और समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. प्रार्थी की ओर अधिवक्ता अनुराग कश्यप ने पक्ष रखा. बता दें कि खूंटी थाना कांड संख्या 03/2026 में अखिलेश गोप को आरोपी बनाया गया है.
अखिलेश गोप पर सह-आरोपियों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश और साझा मंशा के तहत सोम मुंडा की गोली मारकर हत्या करने का आरोप है. उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1), 61(1), 3(5) तथा आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत मामला दर्ज है.
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अदालत ने कई शर्तों पर दी जमानत
प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया कि उस पर लगाया गया आरोप गलत है. मामले में मुख्य आरोप सह-आरोपी डेनियल सांगा पर है. इस मामले में पुलिस चार्जशीट दाखिल कर चुकी है. उन्होंने यह भी बताया कि समान आरोप वाले एक सह-आरोपी को हाइकोर्ट 9 सितंबर 2026 को ही जमानत दे चुका है.
अदालत को बताया गया कि अखिलेश गोप एक जून 2026 से न्यायिक हिरासत में है. आरोपी ने ट्रायल में सहयोग करने और गवाहों को किसी प्रकार से परेशान या प्रभावित नहीं करने का भरोसा भी दिया.
हाइकोर्ट ने जमानत देते हुए शर्त लगायी कि आरोपी ट्रायल में सहयोग करेगा, निचली अदालत में अपना मोबाइल नंबर और आधार कार्ड की छायाप्रति जमा करेगा. साथ ही मुकदमे की सुनवाई के दौरान मोबाइल नंबर नहीं बदलेगा. साथ ही वह मामले के गवाहों को किसी भी तरह परेशान या प्रभावित नहीं करेगा.
7 जनवरी को हुई थी हत्या
गौरतलब है कि बीते 7 जनवरी को खूंटी थाना क्षेत्र के जमुवादाग ग्राम स्थित तालाब के पास अज्ञात अपराधियों ने पड़हा राजा सोमा मुंडा की गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी.
मामले की गंभीरता को देखते हुए आठ जनवरी 2026 को खूंटी थाना में कांड सं. 03/2026 दर्ज किया गया. पुलिस टीम ने तकनीकी और मानवीय सूचनाओं के आधार पर त्वरित कार्रवाई की और छापेमारी कर हत्या में संलिप्त सात लोगों को गिरफ्तार किया था.
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